Himachal : उच्च न्यायालय ने मुखबिर की पिटाई के आरोपी छह पुलिसकर्मियों की जमानत याचिका खारिज की

Update: 2024-08-25 07:01 GMT

हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने नालागढ़ पुलिस थाने में मुखबिर और उसकी पत्नी की पिटाई के आरोपी छह पुलिसकर्मियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, "मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता पुलिस अधिकारी हैं। वे जांच कर रहे थे, तभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में उन्हें मुखबिर की पिटाई करते देखा गया। मुखबिर की पत्नी ने शपथ पत्र पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। स्थिति रिपोर्ट से पता चलता है कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिटा दी गई थी। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज पुलिस थाने के अंदर की घटनाओं का सबसे अच्छा सबूत थी और इसे मिटाने से पता चलता है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी।"

न्यायमूर्ति कैंथला ने कहा, "तथ्य यह है कि याचिकाकर्ताओं ने अपने पदों का दुरुपयोग करके मुखबिर को गंभीर चोट पहुंचाई और उसकी पत्नी को मामूली चोट पहुंचाई, यह दर्शाता है कि उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया था। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज डिलीट किए जाने से अभियोजन पक्ष और पीड़ितों की यह आशंका पुष्ट होती है कि याचिकाकर्ता जमानत पर रिहा होने पर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। याचिकाकर्ताओं पर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करना उचित है। नालागढ़ थाने में छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज इन पुलिस अधिकारियों पर आरोप है कि रिमांड के दौरान सूचक और उसकी पत्नी को थर्ड डिग्री टॉर्चर विधि का इस्तेमाल कर प्रताड़ित किया गया, जिससे युवक के कान में गंभीर चोट आई है। दंपती ने आरोप लगाया कि पुलिस रिमांड में उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट और नालागढ़ कोर्ट के आदेश के आधार पर 27 दिसंबर 2023 को छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। दंपती के खिलाफ जबरन वसूली और फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में कार्यवाही चल रही है।


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