Shimla. शिमला। हिमाचल में चल रहे सभी निजी विश्वविद्यालयों की वार्षिक लेखा रिपोर्ट अब विधानसभा के पटल पर रखना जरूरी होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षण संस्थान वियोग आयोग एक्ट में संशोधन किया है। इस संशोधन को राज्यपाल ने अपनी मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद अब विधि सचिव ने इसे नोटिफाई कर दिया है। इसके अनुसार विनियामक आयोग की धारा 13 में संशोधन किया गया है और उपधारा तीन को जोड़ा गया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि आयोग प्रत्येक विश्वविद्यालय को लेकर प्राइवेट विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष आयोग को प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा पर उसकी सिफारिश को सरकार को प्रस्तुत करेगा।
जो उसे विधानसभा के समक्ष रखेगी। इससे निजी विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी बढ़ेगी और पारदर्शिता भी आएगी। राज्यपाल ने धर्मशाला में हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार की ओर से रखे गए विनियोग विधेयकों को भी अपनी मंजूरी दे दी है और इन्हें भी अब नोटिफाई कर दिया गया है। राज्य सरकार जब भी वित्त वर्ष के लिए विधानसभा से पारित बजट से ज्यादा खर्च करती है, तो उसे धनराशि को सदन में विनियोग विधेयक के रूप में दोबारा से पारित करवाना पड़ता है। इसी तरह के कई विधेयक विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार ने रखे थे, जिन्हें राज्यपाल ने अनुमति दे दी है।