Himachal हिमाचल: चरस रखने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए 7 साल की कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। धर्मशाला की अदालत ने यह फैसला 5 अगस्त को थाना कांगड़ा में 23 जुलाई 2024 को दर्ज एनडीपीएस एक्ट से जुड़े एक मामले में सुनाया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 23 जुलाई 2024 की शाम को थाना कांगड़ा की पुलिस टीम गश्त पर थी। इस दौरान खोली गांव के पास एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में मिला। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 257.83 ग्राम चरस बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और गहन जांच के बाद आरोपी का चालान अदालत में पेश किया, जिस पर अदालत ने त्वरित सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया है।
इस मामले में स्वतंत्र गवाहों की भूमिका बेहद सराहनीय रही, जिन्होंने महत्वपूर्ण तथ्य अदालत के समक्ष लाकर न्याय में योगदान दिया। एसपी कांगड़ा अशोक रत्न ने कहा कि कांगड़ा पुलिस नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सभी जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिकों से अपील है कि वे नशे के खिलाफ इस अभियान में पुलिस का सहयोग करें तथा अपने क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने में भागीदार बनें।
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