हाईकोर्ट का अटल टनल के पास गंदगी को लेकर प्रदेश सरकार को नोटिस

Update: 2022-07-21 09:12 GMT

शिमला: अटल टनल के समीप गंदगी के मामले प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव, उपायुक्त लाहौल-स्पीति, प्रमुख सचिव पर्यटन, प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सीमा सड़क संगठन और अन्यों को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश ए.ए. सैयद और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने एक समाचार पत्र में छपी खबर के आधार पर जनहित याचिका के रूप में स्वतः संज्ञान लेते हुए एक रिट याचिका पर ये आदेश पारित किए। समाचार पत्र में बताया गया है कि अटल टनल हिमाचल प्रदेश में एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है और इसके खुलने के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक लाहौल घाटी आते हैं। अटल टनल के पास पर्यटकों की भीड़ से कूड़ा-करकट अनियंत्रित हो गया है और अटल के किनारे सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि टनल के पास कूड़ेदान की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और पुरुषों और महिलाओं के लिए शौचालय की भी सख्त जरूरत है।

समाचार पत्र में आगे बताया गया है कि अटल टनल लेह-मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पीर पंगल रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है और इसका उद्घाटन 3 अक्टूबर, 2020 को किया गया था। टनल का निर्माण रक्षा मंत्रालय के तहत सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा पूरा किया गया था। हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया है कि कूड़ा-कचरा साफ करने को सुनिश्चित करने के लिए तारीखों के साथ चलाए जाने वाले विशेष अभियान सहित कार्ययोजना तैयार करने वाले शपथ पत्र दाखिल करे। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि शपथ पत्र में कानून में उस प्रावधान को इंगित करें जिसके तहत कूड़ा-करकट करने पर जुर्माना लगाया जाता है और पिछले एक वर्ष में एकत्र किए गए जुर्माने की राशि को इंगित करें।

कचरा फैलाने पर जुर्माना लगाने के लिए डिस्प्ले बोर्ड की चेतावनी। क्षेत्र में कूड़ेदान। पुरुषों और महिलाओं के लिए शौचालय। क्षेत्र को साफ रखने के लिए निगरानी करने के लिए किए जाने वाले उपाय बारे भी शपत्र पत्र दाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। 

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