Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: इल्मा अफरोज को बद्दी एसपी के पद पर तत्काल तैनात करने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले पर स्पष्टीकरण मांगा है। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की खंडपीठ ने सुच्चा राम द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद ये आदेश जारी किए। उल्लेखनीय है कि बद्दी एसपी इल्मा अफरोज स्थानीय विधायक के साथ कथित टकराव के बाद लंबी छुट्टी पर चली गई थीं। हालांकि, उन्होंने 16 दिसंबर को पुलिस मुख्यालय में कार्यभार संभाल लिया और बद्दी एसपी के पद पर कार्यभार संभालने के आदेशों का इंतजार कर रही हैं।
याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से इस मामले में उचित आदेश जारी करने का आग्रह करते हुए कहा कि इल्मा अफरोज की बद्दी में तैनाती से आम जनता सुरक्षित महसूस करेगी, साथ ही क्षेत्र में नशा और खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होगी। याचिकाकर्ता ने कहा कि एसपी इल्मा अफरोज ने अपनी तैनाती के दौरान कानून के शासन को लागू किया और एनजीटी द्वारा जारी निर्देशों के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा पारित सभी आदेशों को लागू किया। इसलिए, व्यापक जनहित में उन्हें बद्दी एसपी के पद पर तैनात किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा 9 सितंबर को जारी पूर्व आदेश के अनुसार, एसपी इल्मा अफरोज को अदालत की अनुमति के बिना स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।