Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: चंबा की एक कोर्ट ने चुराह से BJP MLA हंस राज के खिलाफ उनके खिलाफ दर्ज POCSO केस के सिलसिले में आरोप तय किए हैं।
आरोप भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 238, 351(2), 69, 75 और 78, इंडियन पीनल कोड (IPC) के सेक्शन 376(2)(f) और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट के सेक्शन 6 के तहत तय किए गए हैं।
यह मामला 7 नवंबर, 2025 को तब सामने आया, जब चुराह इलाके की एक लड़की ने सोशल मीडिया के ज़रिए MLA पर आरोप लगाए। उसने आरोप लगाया कि MLA ने उसे बहला-फुसलाकर और गुमराह करके उसका यौन शोषण किया। शिकायत के बाद, चंबा महिला पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई।
कोर्ट ने उन्हें 11 नवंबर को अंतरिम अग्रिम ज़मानत दी थी और बाद में 27 नवंबर को उन्हें रेगुलर ज़मानत दे दी गई थी। जांच पूरी करने के बाद, पुलिस ने 21 जनवरी को चंबा कोर्ट में चार्जशीट फ़ाइल की। मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को होनी है।