बीबीएन BBN: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालागढ़ की अदालत ने गैर-इरादत्तन हत्या के मामले में एक दोषी को 10 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने के रूप में सजा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी ने बताया कि 7-8 मार्च 2016 की रात को बद्दी थाने में complainant अनिल कुमार ने अपने बयान में बताया कि सुभाकर साकेत व इसका भाई अनिल साकेत आपस में किसी बात को लेकर बहसबाजी कर रहे थे तथा इतने में सुभाकर हाथ में तवा लेकर आया तथा असरफ अली को कमरे में बंद करके मारने लगा।
असरफ को मारने के बाद सुभाकर कमरे की खिड़की तोड़कर भाग गया। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सभी गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर दोषी सुभाकर साकेत निवासी पुर्वा डाकघर जखरावल, तहसील देवसर, जिला सिगरौली Madhya Pradesh को 10 साल के कठोर कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 2 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।