Chamba,चंबा: चंबा के उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने आज भटियात विकास खंड Bhatiat Development Block की कठेत ग्राम पंचायत की प्रधान मधुबाला के निलंबन के आदेश जारी किए हैं। बिना सूचना के ग्राम सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने, नियमित प्रशासनिक कार्य न करने तथा पंचायत के भुगतान समय पर न करने के कारण मधुबाला को निलंबित किया गया है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (1) (जी) के साथ हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142 (1) (ए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपायुक्त ने मधुबाला को तत्काल निलंबित करने के आदेश दिए हैं। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि 23 अप्रैल को मधुबाला को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका उन्होंने 3 मई को जवाब दिया।