1950 से पहले बनी केंद्रीय सरकार की इमारतों पर शिमला एमसी द्वारा कर लगाया जाएगा

शिमला नगर निगम 1950 से पहले शहर में बनी केंद्रीय सरकारी विभागों की इमारतों और सरकारी कॉलोनियों से संपत्ति कर वसूलने के लिए तैयार है।

Update: 2024-04-28 03:57 GMT

हिमाचल प्रदेश : शिमला नगर निगम 1950 से पहले शहर में बनी केंद्रीय सरकारी विभागों की इमारतों और सरकारी कॉलोनियों से संपत्ति कर वसूलने के लिए तैयार है। एमसी ने 130 से अधिक ऐसी इमारतों को 10 साल के संपत्ति कर बिल जारी किए हैं जो निगम के अधिकार क्षेत्र में स्थित हैं।

नागरिक निकाय के अनुसार, केंद्रीय विभाग 2014 से कर का भुगतान नहीं कर रहे थे क्योंकि वे खुद को कर स्लैब से बाहर मानते थे। हालांकि, मामला कोर्ट तक पहुंच गया, जहां कोर्ट ने आदेश दिया कि 1950 से पहले बनी इमारतों का प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम में जमा कराना होगा. हालाँकि, 1950 के बाद बनी इमारतों को छूट दी गई थी।
शहर में करीब 31,683 बिल्डिंग मालिक हैं, जिनसे एमसी हर साल प्रॉपर्टी टैक्स वसूलती है। इन भवनों में निजी भवन, सरकारी विभागों के भवन और सरकारी कर्मचारियों को आवंटित आवास शामिल हैं।


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