नाहन। जिला मुख्यालय नाहन से 21 किलोमीटर दूर त्रिलोकपुर में श्री महामाया बालासुंदरी जी आश्विन नवरात्र मेला आगामी 15 अक्तूबर से 28 अक्तूबर तक धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। मेले के सफल व सुचारू आयोजन को लेकर जिला दंडाधिकारी सुमित खिमटा ने धारा-144 के तहत एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि मेले के दौरान कालाअंब पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर तथा मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में कोई भी व्यक्ति आग्रेय शस्त्र, घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री को साथ लेकर नहीं चल सकता।
इसके अलावा कोई भी श्रद्धालु मंदिर में नारियल नहीं चढ़ा सकता। यह भी आदेश जारी किए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति त्रिलोकपुर मेला परिक्षेत्र में मेले के दौरान किसी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि में संलिप्त नहीं हो सकता और न ही मदिरा का सेवन कर सकेगा। मेला समीति ने आग्रह किया है कि मेले के दौरान भारी से भारी संख्या में लोगों को आने को कहा और साथ ही मेले के दौरान कोई भी कानूनों को विरुध काम न करने का आग्रह किया है। जिससे कानून को उन पर कड़ी कार्रवाई करनी पडे। लोगों को आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सुमित खिमटा ने कहा कि यह आदेश महामाया बालासुंदरी आश्विन मेले के दौरान कानून व व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। तथा श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न होने के अंतर्गत जारी किए गए हैं।