जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए एसपी लखनऊ को वारंट तामील करने का निर्देश दिया.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वकील अंकित मिश्रा ने एएनआई को बताया, "सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के खिलाफ 20 याचिकाएं दर्ज हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ 5 लाख रुपये का जमानती वारंट जारी किया है।"
अदालत के निर्देशानुसार 31 अगस्त, 2012 तक समूह अपने निवेशकों को 85,000 करोड़ रुपये वापस करने में विफल रहने के बाद सुब्रत रॉय मुश्किल में पड़ गए थे।
अंतरिम जमानत पर रिहा रॉय इस मामले में पहले ही दो साल जेल में बिता चुके हैं और सहारा समूह ने अभी तक निवेशकों को 9,000 करोड़ रुपये नहीं लौटाए हैं।
इससे पहले भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भी शीर्ष अदालत में शिकायत की थी और अदालत के निर्देश के तहत शुरू की गई नीलामी प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए सहारा समूह के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग की थी।
अंकित मिश्रा ने कहा है, 'सागर के विष्णु प्रसाद साहू और उनके परिवार ने सहारा में 2300000 रुपये का निवेश किया था. मैच्योरिटी के बाद सहारा ने पैसा नहीं लौटाया. काफी मशक्कत के बाद वे इस मामले को हाईकोर्ट और आज हाईकोर्ट ले गए. जमानती वारंट जारी किया है।" (एएनआई)