शिमला। बेटियों को अधिकार देने के लिए विधानसभा में हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2023 को सोमवार को सदन में पारित कर दिया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया। इस विधेयक के प्रावधानों के अनुसार परिवार में अब पुत्र की तरह पुत्री को भी अलग इकाई माना जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण में इस संशोधन को लाने की बात कही थी।
मंत्रिमंडल की बैठक में इससे संबंधित स्वीकृति प्रदान की गई थी। अब इस संशोधन विधेयक को पारित कर दिया गया। इसके साथ ही सोमवार को सदन में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह द्वारा प्राधिकृत उद्योग मंत्री हर्षर्वधन चौहान ने सदन में प्रदेश नगर निगम संशोधन विद्येयक 2023 को पुरस्थापित किया। इस विधेयक के तहत नगर निगम शिमला में वार्डों की अधिकतम संख्या को 41 से घटाकर 34 किए जाने की आवश्यकता बताई गई है।