Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है, साथ ही सभी जांच अधिकारियों (आईओ) को भी यही निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है, ताकि वे जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मामले (यदि कोई हो) के चरण का उल्लेख कर सकें, ताकि इन तथ्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।
न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने एनडीपीएस मामले में दायर जमानत याचिका पर विचार करते हुए यह निर्देश पारित किया, जिसमें पुलिस ने इस आधार पर जमानत याचिका का विरोध किया था कि तथ्यात्मक स्थिति की पुष्टि किए बिना जमानत आवेदक के खिलाफ तीन अन्य एफआईआर भी दर्ज हैं। अदालत ने सभी पुलिस अधीक्षकों को 30 नवंबर, 2024 तक अपने रिकॉर्ड को अपडेट करने का निर्देश दिया, साथ ही 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले इस अभ्यास को पूरा करने का निर्देश दिया।