महत्वपूर्ण बैठक में अनुपस्थित रहने पर अधिकारियों पर होगी कार्रवाई: DC

Update: 2025-02-04 09:34 GMT
Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक आज संबंधित वन प्रभाग अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण स्थगित करनी पड़ी। बैठक शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में होनी थी। मामले पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने कहा कि बैठक में नहीं आने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि डोडरा क्वार उपमंडल के नौ गांवों के वन अधिकारों के मुद्दे का समाधान किया जाना था और संबंधित अधिकारियों को 27 जनवरी को होने वाली बैठक के बारे में सूचित कर दिया गया है। उन्होंने कहा, "इसके अतिरिक्त, रोहड़ू उपमंडल में तीन सड़कों और शिमला (शहरी) क्षेत्र में दो विकास परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों पर
चर्चा की जानी थी और निर्णय लिए जाने थे।"
उपायुक्त ने कहा, "रोहड़ू और शिमला (शहरी) के डीएफओ बैठक में नहीं आए, न ही उन्होंने पूर्व सूचना दी। इसके बजाय, उन्होंने अपनी जगह रेंज अधिकारियों को भेजा था।" उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि अधिनियम के तहत दिए गए अधिकारों और क्षेत्र में विकास गतिविधियों के लिए समय पर निर्णय नहीं लिए जा सके। उन्होंने प्रमुख सचिव (वन) और मुख्य वन संरक्षक से इस मुद्दे को सुलझाने का आग्रह किया। डीसी ने कहा, "ऐसी महत्वपूर्ण बैठकों से अधिकारियों की अनुपस्थिति सार्वजनिक हितों पर समय पर निर्णय लेने में बाधा डालती है। इस तरह की देरी जनता के लाभ के लिए ठोस निर्णय लेने में बाधा डालती है। भविष्य में कोई भी अधिकारी बैठकों से अनुपस्थित नहीं होना चाहिए।"
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