चरस के 2 आरोपियों को 10 वर्ष का कठोर कारावास, भुगतना पड़ेगा 1 लाख का जुर्माना
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रामपुर बुशहर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर ने एक अहम फैसला सुनाते हुए प्रेम सिंह पुत्र उत्तम सिंह निवासी गांव दारन, डाकघर लगावाटी व तहसील आनी और सतपाल पुत्र हेत राम निवासी गांव कोल्या, डाकघर लगाऊटी तहसील निरमंड जिला कुल्लू को चरस रखने व बेचने के आरोप में 10 साल का कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 2 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस फैसले की जानकारी उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने दी है। उन्होंने बताया कि 28 जून, 2021 को पुलिस पार्टी पैट्रोलिंग पर थी।
इस दौरान रात करीब 10 बजे जब पुलिस पार्टी पीनजर्डधार पहुंची तो 2 व्यक्ति सड़क के किनारे बैठे हुए थे। पुलिस को देखकर उन्होंने भागने की कोशिश करने की लेकिन पुलिस जवानों ने उन्हें थोड़ी दूरी पर काबू कर लिया। उनके पास एक बैग था, जिसे खोलकर चैक किया तो उसमें से 3 किलो चरस बरामद हुई। मौके पर एचसी.जगदीश ने कार्रवाई अमल में लाई और थाना आनी में मुकद्दमा दर्ज किया गया। तफ्तीश मुकम्मल होने पर चालान तैयार कर अदालत में पेश किया गया। अदालत में करीब 9 गवाहों के बयान कलमबद्ध किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को चरस रखने का दोषी पाया तथा उक्त सजा सुनाई।