हाई कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये की रंगदारी मामले में सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज की जमानत याचिका खारिज
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
पॉलोज़ के अलावा, न्यायमूर्ति डीके शर्मा ने मामले में आरोपी कमलेश कोठारी और बी मोहन राज की जमानत याचिका भी खारिज कर दी।
पॉलोज़ ने यह कहते हुए जमानत मांगी थी कि जिन अपराधों के लिए पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है, उनमें से अधिकांश जमानत योग्य हैं और दावा किया था कि उनका मुख्य आरोपी, यानी उनके पति सुकेश चंद्रशेखर के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है।
उनके वकील ने कहा है कि एक महिला होने के नाते पॉलोज़ जमानत की हकदार हैं।
पुलिस की ओर से पेश वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया था और कहा था कि यह एक गंभीर मामला है जहां चंद्रशेखर पर उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों का रूप धारण करके जेल से कॉल करने का आरोप लगाया गया है और पॉलोज़ और उसके पति के बीच स्पष्ट साजिश थी।
दिल्ली पुलिस ने पहले रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में चंद्रशेखर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, इसके अलावा देश भर में उनके खिलाफ कई मामलों में जांच चल रही थी।
चंद्रशेखर और पॉलोज़, जो प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्यवाही का सामना कर रहे हैं, को पहले दिल्ली पुलिस ने अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) भी लगाया है।
दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि पॉलोज़ और चंद्रशेखर ने अन्य लोगों के साथ मिलकर हवाला मार्गों का इस्तेमाल किया, अपराध की आय से अर्जित धन को ठिकाने लगाने के लिए फर्जी कंपनियां बनाईं।