हरयाणा न्यूज़: लूट के इरादे से घर में घुसकर महिला पर हमला करने वाले सहारनपुर के नवीन नगर निवासी धर्मेंद्र उर्फ इंद्र को कोर्ट ने रविवार को सात साल की सजा सुनाई तथा 16 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला एडीजे निधि बंसल की कोर्ट ने सुनाया है।