पति की आधी संपत्ति पर पत्नी का हक: हाईकोर्ट

Update: 2023-06-28 08:54 GMT

चंडीगढ़ न्यूज़: मद्रास हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि एक पत्नी (गृहिणी) अपने पति की संपत्ति के आधे हिस्से की हकदार है.

न्यायमूर्ति कृष्णन रामासेमी की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा कि ‘एक पत्नी, एक गृहिणी होने के नाते, कई कार्य करती है. यानी प्रबंधकीय कौशल के साथ एक प्रबंधक के रूप में - योजना बनाना, आयोजन करना, बजट बनाना, काम चलाना आदि. इसलिए वह अपने पति की कमाई से खरीदी गई संपत्तियों में बराबर हिस्सेदारी की हकदार होगी.

हईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर शादी के बाद पत्नी अपने पति और बच्चों की देखभाल के लिए अपनी जॉब छोड़ देती है तो यह बड़ी कठिनाई है, जिसके परिणामस्वरूप अंत में उसके पास ऐसा कुछ नहीं बचता जिसे वह अपना कह सके.

संपत्ति अकेले पति या पत्नी के नाम पर खरीदी जा सकती है, लेकिन उनके संयुक्त प्रयासों से अर्जित की जाती है. कोर्ट ने कहा कि पति द्वारा कमाई करके या पत्नी द्वारा परिवार और बच्चों की देखभाल करके किया गया योगदान परिवार के कल्याण के लिए होगा. दोनों ने अपने संयुक्त प्रयास से जो कुछ भी कमाया हो, उसके वे समान रूप से हकदार हैं. कोर्ट ने यह फैसला 2016 के एक मामले में सुनाया. वादी दिवंगत कन्नयन नायडू ने अलग रह रही पत्नी कमसाला पर अपनी कमाई से संपत्ति खरीदने, उन्हें हड़पने और विवाहेत्तर संबंध रखने का आरोप लगाया था.

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