हरियाणा महिला विकास निगम की ओर विधवा महिलाओं को दिया जाएगा 3 लाख रुपए तक का ऋण

Update: 2022-04-19 10:17 GMT

हरयाणा न्यूज़: आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से तीन लाख रुपए तक का ऋण दिलवाने की योजना शुरू की गई है। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त अनुराग ढालिया ने मंगलवार को दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का ऋण दिलवाने की योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक व आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

उन्होंने बताया कि बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से सब्सिडी के रूप में अदा की जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपए व अवधि 3 वर्ष जो भी पहले हो होगी। इस संबंध में अन्य जानकारी हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय में प्राप्त कर सकते हैं।

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