Panchkula में चाकू की नोंक पर लूटपाट करने के मामले में दो लोगों को सात साल की जेल

Update: 2025-06-07 12:32 GMT
Chandigarh.चंडीगढ़: सत्र न्यायालय ने फरवरी 2022 में चाकू की नोंक पर विश्वविद्यालय के छात्र से लूटपाट करने के मामले में दो लोगों को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कालका थाने के अंतर्गत करनपुर गांव निवासी कुलदीप सिंह उर्फ ​​सोनी (25) और सुलखान सिंह (28) को भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 392, 397 और 506 के साथ धारा 34 के तहत दोषी पाया गया। सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश सिरोही ने फैसला सुनाया। घटना 17 फरवरी, 2022 को हुई, जब शिकायतकर्ता पद्मा त्सावांग, जो पंजाब विश्वविद्यालय का छात्र है, अपने दोस्तों के साथ पिंजौर के प्रेमपुरा गांव के पास कार में यात्रा कर रहा था। दोनों दोषियों ने वाहन को रोका, शिकायतकर्ता को चाकू दिखाकर धमकाया, उसका आईफोन 6एस+ लूट लिया और उसे कुलदीप सिंह के मोबाइल नंबर पर गूगल पे के जरिए 1,400 रुपये ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया। पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पिंजौर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई।
जांच के दौरान, कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके पास से चोरी किया गया फोन बरामद किया। उसके बैंक रिकॉर्ड से ट्रांसफर किए गए पैसे की रसीद की पुष्टि हुई। इसके तुरंत बाद सुलखान को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने अपराध में इस्तेमाल की गई छोटी तलवार और 1,000 रुपये नकद बरामद करने में मदद की। अदालत ने प्रत्यक्षदर्शियों और पुष्टि करने वाले डिजिटल और फोरेंसिक साक्ष्यों सहित 14 अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों पर भरोसा किया। हालांकि बचाव पक्ष ने पारिवारिक जिम्मेदारियों और कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड न होने का हवाला देते हुए नरमी बरतने का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने पाया कि अपराध में जान को गंभीर खतरा और घातक हथियार का इस्तेमाल शामिल था। याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने धारा 397 के तहत सात साल की सजा और अन्य धाराओं के तहत कम अवधि की सजा सुनाई। दोनों दोषियों पर 5,000-5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। हिरासत में पहले से बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
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