हरियाणा में 3 साल की बच्ची से बलात्कारी हत्यारे को फांसी की सजा

पॉक्सो कोर्ट

Update: 2024-02-22 06:04 GMT

गुडगाँव: हरियाणा के गुरुग्राम में 3 साल की बच्ची से बेरहमी से रेप और हत्या के दोषी शख्स को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट की जज शशि चौहान कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही लड़की के परिवार के पुनर्वास के लिए सरकार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने के भी आदेश दिए.

मौत की सजा पाने वाले दोषी के खिलाफ इसी तरह के चार मामले दर्ज हैं। इनमें से 3 मामले गुरुग्राम और एक मामला मध्य प्रदेश का है. जज ने सजा सुनाते वक्त इन बातों को भी ध्यान में रखा था.

2018 में 10 रुपये का लालच देकर दुष्कर्म किया: बच्ची से रेप और हत्या की ये घटना नवंबर 2018 की है. 3 बच्चियां अपने घर के बाहर खेल रही थीं. तभी आरोपी सुनील वहां पहुंचा और लड़कियों को 10 रुपये का लालच देकर अपने साथ चलने को कहा.

दो लड़कियां जाने को तैयार नहीं थीं. सुनील 3 साल की बच्ची को किसी चीज का लालच देकर अपने साथ ले गया। जब लड़की शाम तक घर नहीं लौटी तो उसके माता-पिता ने उसकी तलाश शुरू की और पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

परिजनों को बच्ची के शव का चेहरा पॉलिथीन में लिपटा हुआ मिला: लड़की की तलाश जारी थी. इसी बीच अगले दिन बच्ची का शव एक मंदिर के सामने क्षत-विक्षत हालत में मिला. शरीर पर कटे के निशान थे. उसका चेहरा पॉलिथीन शीट में लपेटा हुआ था. पत्थरों से वार कर सिर बुरी तरह कुचल दिया गया था. लड़की के प्राइवेट पार्ट में ईंट और लकड़ी के टुकड़े भर दिए गए. शव को देखने से ही पता चल रहा था कि बच्ची के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है.

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