हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एससीडीआरसी) के अध्यक्ष को प्रदान की गई सुरक्षा वापस लेने पर हरियाणा सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। न्यायमूर्ति सुवीर सहगल ने राज्य के वकील को सुरक्षा वापस लेने के कारणों को बताते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, "पत्र की एक प्रति राज्य के वकील को दी जाए, जो सुरक्षा वापस लेने का कारण बताते हुए एक हलफनामा दाखिल करेंगे।" आयोग ने सरकार पर हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। पीठ ने कहा, "याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि राज्य सरकार राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के प्रशासनिक कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है। उनका तर्क है कि स्थापित कानूनी स्थिति के अनुसार, प्रशासनिक नियंत्रण एससीडीआरसी के अध्यक्ष के पास है।"