हिसार न्यूज़: सेक्टर-48 स्थित सेंट्रल पार्क-2 सोसाइटी के मुख्य रास्ता बंद किए जाने का मामले को लेकर कष्ट निवारण समिति की बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल से मिले. मंत्री ने सोसाइटी के निवासियों की मांग पर सहमति जताई है.
उन्होंने कहा कि इसकी जांच की जाएगी. उन्होंने कहा कि यहां के रास्ते के उपयोग की मांग को बिल्डर नकार नहीं सकता है. मंत्री जेपी दलाल ने उपायुक्त निशांत यादव को निर्देश दिया कि वे स्थल का दौरा करें. सभी दस्तावेजों की जांच के बाद 10 दिनों में पहुंचने की व्यवस्था करें, क्योंकि यह सोसाइटी 47.75 एकड़ पर विकसित है. मंत्री ने सहमति जताई की कि सोसाइटी के किसी भी निवासी को इस तरह से बिल्डर द्वारा पहुंच से वंचित नहीं किया जा सकता है. वहीं बिल्डर प्रबंधन की ओर से वकील धर्मेंद्र सहरावत ने इस मामले का बचाव किया. सोसाइटी के आरडब्ल्यूए प्रभात भारद्वाज, टावर-9 निवासी शैलजा भाटिया और जतिंदर कुंडू ने कहा कि टावर-1 से लेकर टावर-9 तक की पहुंच को पूरी सोसाइटी के लोगों के आने जाने से रोक दिया गया है.
बिल्डर ने उखाड़ दिया था एचएसवीपी का बोर्ड
उन्होंने मंत्री को बताया कि बिल्डर का यह कदम जिला अदालत के आदेश का खुला उल्लंघन है. यहां पर एचएसवीपी ने अवरोधक हटाते हुए रास्ते को खुलवाकर अपना बोर्ड लगा दिया था. इसको बाद में उखाड़ दिया गया. जब भी वह कभी सड़क का इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं तो वहां के सुरक्षा कर्मियों के द्वारा रोक दिए जाते हैं. ऐसी रोजाना होने वाली नोकझोंक से निवासी परेशान हैं. मंत्री जेपी दलाल ने उपायुक्त निशांत कुमार यादव को जांच के निर्देश दिए हैं.