Haryana में क्लर्कों की भर्ती में दोहरी सूचना प्रणाली पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए
हरियाणा Haryana : दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डीएचबीवीएनएल) और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल) के अधिकारियों के आचरण को "समझ से परे" मानते हुए, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने निम्न श्रेणी लिपिक (एलडीसी) के पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों को सूचना देने के लिए अपनाए गए दोहरे तरीके की प्रारंभिक तथ्य-खोजी जाँच का आदेश दिया है। पीठ ने ज़ोर देकर कहा कि इस मामले ने नियुक्तियों को "चुनिंदा तरीके से" संभालने के तरीके पर गहरा संदेह पैदा किया है।