गुड़गांव। पत्नी की गला दबाकर हत्या कर देने के मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्य प्रताप सिंह की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उसकी सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। संभवत: अदालत आगामी 25 जुलाई को दोषी को सजा सुनाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के गांव इस्लामपुर में पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मृतका रितु की मां रामरती की शिकायत पर वर्ष 2017 की 17 फरवरी को इस्लामपुर के देवेंद्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया था।
मामले की जांच कर उसे जिला जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। शिकायत में रामरती ने कहा था कि उसकी पुत्री की शादी 15 जनवरी 2012 को देवेंद्र के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसकी पुत्री को अपने मायके से पैसा लाने के लिए परेशान करते रहते थे और देवेंद्र कई बार उनसे पैसे लेकर भी गया था। पुलिस ने मृतका का शव कमरे से बरामद किया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसकी सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।