हरियाणा Haryana : एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज (रेप और POCSO एक्ट के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट) की कोर्ट ने एक टीचर को नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में 5 साल कैद की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने कैथल के रहने वाले सुबे सिंह को सजा सुनाई है और उस पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कुरुक्षेत्र पुलिस के स्पोक्सपर्सन के मुताबिक, 1 फरवरी, 2023 को एक 17 साल की नाबालिग लड़की, जो सरकारी स्कूल की स्टूडेंट है, ने सदर पेहोवा पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट में बताया कि 25 जनवरी को वह अपनी दोस्त के साथ पानी पीने गई थी, तभी एक टीचर ने उसे रोका और स्कूल की लैब में मिलने के लिए कहा।
जैसे ही वह लैब पहुंची, टीचर ने उसका हाथ पकड़ लिया और गंदी बातें करने लगा और उसे धमकी दी कि वह इस बारे में किसी को न बताए।
लड़की ने प्रिंसिपल और पेरेंट्स को पूरी बात बताई। POCSO एक्ट की धारा 10 और IPC की धारा 506 के तहत केस दर्ज किया गया। कोर्ट ने टीचर को 5 साल की सज़ा सुनाई है।