Punjab, Haryana में पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया
Chandigarh चंडीगढ़। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पर्यावरण संरक्षण कानून को 'बेकार' बनाने के लिए केंद्र की खिंचाई की और कहा कि सीएक्यूएम अधिनियम के तहत प्रावधान जो पराली जलाने पर जुर्माने से संबंधित है, उसका क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है।जस्टिस अभय एस ओका, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 (सीएक्यूएम अधिनियम) को वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के प्रावधान को लागू करने के लिए आवश्यक मशीनरी बनाए बिना लागू किया गया था।
केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि सीएक्यूएम अधिनियम की धारा 15, जो पराली जलाने पर जुर्माने से संबंधित है, को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा क्योंकि इसके लिए नियम 10 दिनों में जारी किए जाएंगे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक निर्णायक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।भाटी ने बताया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने पंजाब और हरियाणा के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।