Supreme Court ने हरियाणा को शंभू सीमा पर बैरिकेड्स हटाने को कहा

Update: 2024-07-12 09:36 GMT
Chandigarh चंडीगढ़। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हरियाणा सरकार से पूछा कि वह राजमार्ग को कैसे अवरुद्ध कर सकती है और उसे अंबाला के पास शंभू सीमा पर लगाए गए बैरिकेड्स हटाने का निर्देश दिया, जहां किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं।हरियाणा सरकार ने फरवरी में अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगाए थे, जब संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में दिल्ली की ओर बढ़ने की घोषणा की थी।जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने यह टिप्पणी तब की, जब हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि राज्य उच्च न्यायालय के 10 जुलाई के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की प्रक्रिया में है, जिसमें उसे सात दिनों के भीतर राजमार्ग खोलने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस भुइयां ने वकील द्वारा शीर्ष अदालत में अपील दायर करने के बारे में पीठ को सूचित करने के बाद कहा, "कोई राज्य राजमार्ग को कैसे अवरुद्ध कर सकता है? यातायात को विनियमित करना उसका कर्तव्य है। हम कह रहे हैं कि इसे खोलें लेकिन विनियमित करें।"
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