सुप्रीम कोर्ट अपराधी पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही करने को सहमत
फरीदाबाद जिले के उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत
फरीदाबाद: सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के फरीदाबाद जिले के उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है जिनकी हिरासत में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने मृतक के भाई आनंद राय कौशिक की याचिका पर हरियाणा सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया।
इस मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी. वकील राहुल गुप्ता की ओर से दायर याचिका में आनंद राय कौशिक ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के पिछले साल 28 नवंबर के आदेश को चुनौती दी है. हाई कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने और मामले की जांच सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी को सौंपने की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी.
2013 में निधन हो गया: याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि 25 जुलाई 2013 को उसके भाई सतेंद्र कौशिक की एनआईटी पुलिस स्टेशन, फरीदाबाद में हिरासत के दौरान मौत हो गई थी। आनंद कौशिक ने यह भी दावा किया कि पुलिस ने होटल मैनेजर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज किए बिना उनके भाई को हिरासत में लिया।
होटल मैनेजर ने सतेंद्र कौशिक पर बिल न चुकाने का आरोप लगाया है. पुलिस का कहना है कि सतेंद्र कौशिक ने थाने के शौचालय की खिड़की से लटककर आत्महत्या की है.