Sohna: हत्या के जुर्म में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा
"अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया"
सोहना: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोना सिंह की अदालत ने सोहना में वर्ष 2020 में एक व्यक्ति की चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस के अनुसार, उन्हें 6 अगस्त 2020 को सोहना सिटी थाने में बंद कॉलोनी में झगड़े में हुए हमले के संबंध में सूचना मिली थी।
इसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और वहां एक व्यक्ति को घायल अवस्था में पाया, जिसकी पहचान राजस्थान के भरतपुर जिले के नवेरा गांव के मूल निवासी बबलू के रूप में हुई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के बेटे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कहा कि वह अपने परिवार के साथ बंद कॉलोनी में पप्पू उर्फ चूहा से मिलने आया था, जहां विवाद के दौरान पप्पू ने उसके पिता पर चाकू से वार कर दिया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई।
शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई। जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी पप्पू को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। उसे अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उसे गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम ने मामले की गहनता से जांच की और आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक सबूत और गवाह एकत्र कर अदालत में पेश किए।