मोहाली की एक अदालत ने पिछले साल 12,000 रुपये से भरा बैग छीनने के आरोप में एक व्यक्ति को पांच साल कैद की सजा सुनाई है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरपाल सिंह की अदालत ने दोषी दिलशाद पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो यूपी के बिजनौर जिले के राहतपुर गांव का निवासी है और चंडीगढ़ के सेक्टर 56 में रहता है। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
चंडीगढ़ के सेक्टर 55 निवासी पीड़ित विपिन कुमार ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह दौन गांव में कबाड़ की दुकान पर काम करता था. उन्होंने कहा कि पिछले साल दो जून को वह करीब 12 हजार रुपये से भरा बैग लेकर दुकान के बाहर खड़े थे। अक्सर दुकान पर सामान बेचने जाता दिलशाद वहां पहुंच गया। वह कथित तौर पर नशे की हालत में था। कुछ देर उससे बात करने के बाद बैग छीनकर मौके से फरार हो गया। विपिन ने दिलशाद का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा।
विपिन की शिकायत पर पुलिस ने दिलशाद को पास के गांव बहलोलपुर से गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ बलौंगी थाने में आईपीसी की धारा 379-बी और 411 के तहत मामला दर्ज किया गया था।