Sirsa : नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा

Update: 2024-07-26 06:44 GMT

हरियाणा Sirsa : यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत गठित एक फास्ट ट्रैक विशेष अदालत Fast track special court ने एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जस्टिस प्रवीण कुमार ने फैसला सुनाते हुए उन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.

विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता समिष्ठा के अनुसार, मामला तब सामने आया जब कालांवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली 14 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस को सूचित किया कि लगभग छह महीने पहले, उसके पिता ने उसे खाने में नशीला पदार्थ खिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। जिसके बाद उसने उसका
यौन उत्पीड़न
किया।
यह घटना 27 अक्टूबर, 2019 को सामने आई, जब लड़की को पेट में दर्द हुआ, जिससे उसकी मां उसे डॉक्टर के पास ले गई। जांच के दौरान डॉक्टर ने मां को बताया कि उनकी बेटी सात महीने की गर्भवती है. यह बात पता चलते ही मां सदमे में आ गई और वह उसे लेकर थाने पहुंच गई। पुलिस ने नाबालिग का बयान दर्ज किया और 30 अक्टूबर 2019 को उसके पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया.
गौरतलब है कि सिरसा में वकीलों ने उस अपराधी का प्रतिनिधित्व करने से इनकार कर दिया है, जिस पर अपनी बेटी के खिलाफ अपराध करने का आरोप है। आश्चर्य की बात यह है कि उनकी पत्नी खुद उनके बचाव के लिए वकील ढूंढने अदालत परिसर में गईं। हालाँकि, उसने किसी भी वकील के साथ अपने पति के खिलाफ मामला आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया।


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