Rewari district रेवाड़ी ज़िले के दहिया गाँव की सरपंच पिंकी को उनके पद से हटा दिया गया है और उन्हें तीन साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। सोमवार को ज़िला प्रशासन की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, रेवाड़ी के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक मीना ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(3) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ग्राम पंचायत दहिया की सरपंच पिंकी को उनके पद से हटा दिया है और उन्हें भविष्य में किसी भी ग्राम पंचायत बैठक में शामिल न होने का निर्देश दिया है।
डिप्टी कमिश्नर ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(4) के तहत पिंकी को तीन साल की अवधि के लिए पंचायत चुनाव लड़ने से भी अयोग्य घोषित कर दिया है। आदेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि अधिनियम की धारा 51(6) के तहत, ग्राम पंचायत के संबंध में पिंकी के पास मौजूद कोई भी प्रभार/संपत्ति तत्काल प्रभाव से बहुमत वाले पंच को हस्तांतरित कर दी जाए।