लोकसभा आम चुनाव की मतगणना के मद्देनजर मतगणना केंद्र के बाहर धारा 144 लगाई

रेवाडी और राजकीय महिला विद्यालय, सेक्टर-18 के मतगणना केंद्र के बाहर धारा 144

Update: 2024-05-31 10:05 GMT

रेवाड़ी: जिला मजिस्ट्रेट राहुल हुडा ने लोकसभा आम चुनाव की मतगणना के मद्देनजर जैन पब्लिक स्कूल, रेवाडी और राजकीय महिला विद्यालय, सेक्टर-18 के मतगणना केंद्र के बाहर धारा 144 लगा दी है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के तहत मतगणना केंद्र के आसपास 200 मीटर के क्षेत्र में 5 या इससे अधिक लोगों के जमा होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

मतदान केंद्रों के अंदर आग्नेयास्त्र, अन्य ज्वलनशील सामग्री, मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना सख्त वर्जित होगा। ड्रोन नियम-2021 के तहत रेवाडी जिले में ड्रोन और ग्लाइडर का उपयोग और उड़ान प्रतिबंधित रहेगा। मतगणना क्षेत्र को रेड जोन और मतगणना केंद्र के 100 मीटर के क्षेत्र को पैदल यात्री क्षेत्र घोषित किया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उपरोक्त आदेश चुनाव ड्यूटी पर तैनात पुलिस एवं अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति आदेश की अवहेलना का दोषी पाया जाता है तो भारतीय दंड प्रक्रिया अधिनियम 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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