Schools & colleges closed: कोरोना कहर के चलते 3 से 12 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और लायब्रेरी

Update: 2022-01-02 09:40 GMT

School Closed: देश भर में एक बार फिर कोरोना महामारी के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़नी शुरू हो गई है. इसके चलते कई राज्यों ने अपने यहां के स्कूल-कॉलेजों को बंद करने का फैसला किया है. कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए हरियाणा सरकार ने भी राज्य में 3 से 12 जनवरी, 2022 तक सभी राजकीय व प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टिट्यूट, लाइब्रेरी तथा ट्रेनिंग इइंस्टिट्यूट और आंगनबाड़ी केंद्र बंद करने का आदेश दिया है.

इसके साथ ही हरियाणा में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग आदि कोविड नियमों का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा. वहीं, अगर संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उस पर 5000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा. हरियाणा में दाह संस्कार और विवाह समारोह में क्रमश 50 और 100 लोगों से ज़्यादा भाग नहीं ले सकते हैं, उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य कोरोना नियमों का पालन करना होगा. राज्य में रात्रि 11 बजे से सुबह पांच बजे तक आवागमन बंद रहेगा और प्रदेश में 'नो मास्क नो सर्विस' का सख्ती से पालन किया जाएगा.
प्रतिदिन पॉज़िटिव केसों के आधार पर ग्रुप ए ज़िलों गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में अधिक प्रतिबंध लगाए गए हैं. लगाय गये प्रतिबंधों के अनुसार, सिनेमाहॉल, थियेटर, मल्टीप्लैक्स, सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल बंद रखे जाएंगे केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को इस नियम में छूट होगी. किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दर्शक को स्टेडीयम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. इन पांच जिलों में सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिजनेस टू बिजनेस एग्जिबीशन पर भी प्रतिबंध रहेगा.
यही नहीं, इन पांच जिलों में इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी गई है. गुरुग्राम सहित इन पांच जिलों में मॉल और मार्केट शाम पांच बजे तक ही खुले रखे जा सकते हैं. इन जिलों में बार और रेस्टोरेंट 50% सीटिंग क्षमता के साथ ही चलेंगे.

Tags:    

Similar News

-->