Rewari: अब बैनर पर प्रकाशन कराने वाले का नाम होना जरूरी

चुनाव आयोग के सख्त निर्देश

Update: 2024-09-23 10:55 GMT

रेवाडी: विधानसभा चुनाव के दौरान पंपलेट, पोस्टर, बैनर और हैंडबिल पर प्रकाशक और प्रकाशक का नाम अवश्य अंकित होना चाहिए।

जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीना ने कहा कि प्रचार सामग्री का प्रकाशन भारत निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन करते हुए किया जाए। चुनाव खर्च के ब्योरे पर पैनी नजर रखी जाएगी। प्रिंटिंग प्रेस संचालक निर्धारित प्रपत्र भरकर यह बताएंगे कि प्रचार सामग्री किस प्रेस से छपवाई और किसने छपवाई।

कितनी प्रतियां छापी गई हैं, इसका विवरण भी देना होगा। प्रेस संचालकों को यह जांचना चाहिए कि प्रचार सामग्री की भाषा और सामग्री में आपत्तिजनक शब्द न हों। ऐसा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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