Rewari रेवाड़ी: एक लोकल कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की को किडनैप और रेप करने के आरोप में एक युवक को 20 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। आरोपी पर 26,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। रेवाड़ी की फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एडिशनल सेशन जज लोकेश गुप्ता ने अपने आदेश में कहा, "अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे 20 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।"
रेवाड़ी की एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 15 साल की बेटी 10 जून, 2020 को अपनी दादी से मिलने गई थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि झज्जर जिले के दादरी टोये गांव का राजेश नाबालिग लड़की को कहीं ले गया था। रेवाड़ी के रामपुरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने 18 जून, 2020 को गुरुग्राम जिले के कादीपुर गांव से राजेश को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान राजेश से मिली जानकारी के आधार पर, नाबालिग लड़की को राजस्थान के कोटपुतली इलाके के एक गांव से बरामद किया गया। लड़की का बयान दर्ज किया गया जिसमें उसने बताया कि राजेश उसे किसी बहाने से बहला-फुसलाकर ले गया था और बाद में उसके साथ रेप किया। नाबालिग लड़की का बयान मिलने के बाद पुलिस ने मामले में POCSO एक्ट भी लगाया।
व्यापारी के हत्यारों को पकड़ने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम मंगलवार शाम को भाला गांव में गोली मारकर हत्या किए गए दुकानदार मोहन के परिवार वालों ने पुलिस को उसके हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। मृतक के परिवार वालों ने पहले पोस्टमॉर्टम कराने से मना कर दिया था, लेकिन डीएसपी (कोसली) विद्यानंद के आश्वासन पर कि हत्यारों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा, वे पोस्टमॉर्टम कराने के लिए तैयार हो गए। मोहन (50) भाला गांव में बीज और खाद की दुकान चलाता था। मंगलवार शाम को वह अपने बेटे के साथ दुकान पर बैठा था, तभी दो युवकों ने उसे गोली मार दी और भाग गए। मोहन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन-देन की वजह से यह हत्या हुई है।