100 से अधिक महिलाओं से बलात्कार, जेल में बंद तांत्रिक की हिसार में मौत

Update: 2024-05-09 13:41 GMT
हिसार: 120 से अधिक महिलाओं से बलात्कार के आरोपी कुख्यात स्वयंभू बाबा 'जलेबी बाबा' की हरियाणा की हिसार जेल में मौत हो गई है। बाबा 120 से अधिक महिलाओं से बलात्कार करने, उनके अश्लील वीडियो बनाने और उन्हें ब्लैकमेल करने के आरोप में 14 साल की जेल की सजा काट रहा था। जलेबी बाबा को बिल्लूराम और अमरपुरी के नाम से भी जाना जाता था।जलेबी बाबा को हिसार की सेंट्रल जेल-2 में रखा गया था, जहां वह अचानक बीमार पड़ गए और सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद जेल अधिकारी उन्हें अग्रोहा पीजीआईएमएस ले गए, जहां अस्पताल अधिकारियों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जलेबी बाबा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, हालांकि दावा किया जा रहा है कि जेल में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई.जलेबी बाबा पंजाब के मानसा के रहने वाले थे और टोहाना में रहते थे। टोहाना में ठेले पर जलेबी बेचने के कारण उन्हें 'जलेबी बाबा' उपनाम मिला। बाद में वह बाबा बन गया और टोहाना में आश्रम स्थापित किया। वह टोहाना में बाबा बालक नाथ मंदिर में महंत थे। बाद में जलेबी बाबा तब सुर्खियों में आए जब उन पर 120 से अधिक महिलाओं से बलात्कार का आरोप लगा।जलेबी बाबा की जेल के अंदर बीमार पड़ने और सीने में दर्द की शिकायत के बाद बुधवार (8 मई) को मृत्यु हो गई।
जलेबी बाबा ने कथित तौर पर चाय में नशीला पदार्थ देकर 120 से अधिक महिलाओं से बलात्कार किया। उनके कई अश्लील वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. पुलिस को जलेबी बाबा के आश्रम से सेक्स सीडी भी मिलीं. वह तंत्र-मंत्र के नाम पर महिलाओं को नशा देकर उनके साथ घिनौनी हरकतें करता था।2018 में फतेहाबाद जिले के टोहाना में जलेबी बाबा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें बाबा एक महिला के साथ शर्मनाक हरकत करते नजर आ रहे थे. वीडियो वायरल होने के बाद बाबा के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ और पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 2020 में उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। महिलाओं और पुलिस अधिकारियों सहित लगभग 20 गवाहों ने अदालत में उनके खिलाफ गवाही दी।फतेहाबाद कोर्ट ने जलेबी बाबा को 14 साल जेल की सजा सुनाई थी और उनके खिलाफ 35,000 रुपये का जुर्माना लगाया था. जलेबी बाबा के आश्रम में अफीम भी मिली थी और उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया था.
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