सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) ने हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (HSPCB) को निर्देश दिया है कि वह पानीपत में श्री सीमेंट प्लांट को दिए गए 'काम करने की मंज़ूरी' (CTO) के तहत, निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों और नियमों के उल्लंघन के लिए उचित कार्रवाई करे।
CPCB ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देशों के बाद 4 और 7 अगस्त को प्लांट का निरीक्षण किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, जिसमें पर्यावरण मंज़ूरी और CTO के तहत तय शर्तें भी शामिल हैं। निरीक्षण रिपोर्ट NGT को सौंप दी गई है। दोनों बार प्लांट बंद पाया गया, जिससे CPCB की टीम स्टैक एमिशन की निगरानी नहीं कर सकी।
4 अगस्त के निरीक्षण के दौरान, प्लांट के प्रतिनिधियों ने CPCB टीम को बताया कि खराबी के कारण यूनिट बंद हो गई थी और 10 मिनट के भीतर फिर से शुरू हो जाएगी। हालाँकि, जब तक CPCB टीम परिसर से निकली, तब तक प्लांट दोबारा शुरू नहीं हुआ था।