Chandigarh,चंडीगढ़: फतेहगढ़ साहिब के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जगबीर सिंह मेहंदीरत्ता की अदालत ने 2020 में तरखानमाजरा और जल्लाह गांव Jallah Village के गुरुद्वारों में बेअदबी के मामलों में नाभा निवासी सहजबीर सिंह को पांच साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सहजबीर को तरखानमाजरा गुरुद्वारे के ग्रंथी ने गिरफ्तार कर ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और शिकायतकर्ता के वकील एएस धरनी ने कहा कि सहजबीर सिंह ने 2020 में तरखानमाजरा और जल्लाह गांव के गुरुद्वारा साहिब में बेअदबी की थी। तरखानमाजरा निवासी मनजोत सिंह ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। चार साल की सुनवाई के बाद सीजेएम ने आज आरोपी की मौजूदगी में फैसला सुनाया। उसे आईपीसी की धारा 295ए के तहत तीन साल और धारा 504 के तहत दो साल की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश ने कहा कि सजा एक साथ नहीं बल्कि क्रमिक होगी।