UT ने शराब की अंतरराज्यीय तस्करी को लेकर दुकान मालिकों को चेतावनी दी

Update: 2024-11-22 12:04 GMT
Chandigarh,चंडीगढ़: पिछले तीन सप्ताह में शहर से शराब की अंतरराज्यीय तस्करी के कई मामले सामने आने के बाद यूटी आबकारी एवं कराधान विभाग ने आबकारी नीति 2024-25 के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। इससे पहले पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात से शहर में शराब की तस्करी की खबरें आ चुकी हैं। एक बैठक के दौरान आबकारी एवं कराधान सचिव अजय चगती ने शराब की दुकानों के मालिकों को शराब का स्टॉक बनाए रखने और ट्रैक-एंड-ट्रेस सिस्टम के अनुसार सख्ती से शराब बेचने का निर्देश दिया। मोगा पुलिस ने 9 नवंबर को चंडीगढ़ में बिक्री के लिए जिले में 200 बोतल शराब की आपूर्ति करने के आरोप में दो व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसी तरह, चंडीगढ़ पुलिस ने 12 नवंबर को हिमाचल जा रहे एक वाहन से 200 पेटी शराब जब्त की। 27 अक्टूबर को रूपनगर के आबकारी विभाग ने चंडीगढ़ से पंजाब में तस्करी करके लाई जा रही करीब 5 लाख रुपये कीमत की 175 पेटी शराब जब्त की। चगती ने चंडीगढ़ में बिकने वाली शराब के लिए ट्रैक-एंड-ट्रेस सिस्टम
 Track-and-trace system
 के उचित क्रियान्वयन की जरूरत पर जोर दिया।
ट्रैक-एंड-ट्रेस सिस्टम
शराब की अंतर्राज्यीय तस्करी को रोकने के लिए, आबकारी और कराधान विभाग ने सितंबर में शराब उत्पादन, वितरण और खुदरा बिक्री की पूरी आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी के लिए ट्रैक-एंड-ट्रेस सिस्टम शुरू किया था। इसकी शुरुआत उत्पादन चरण से होती है, जहाँ प्रत्येक शराब की बोतल को एक विशिष्ट पहचान कोड दिया जाता है, जैसे कि क्यूआर कोड। प्रत्येक बोतल और उसके केस पर विशिष्ट क्यूआर और बारकोड होते हैं, जिन्हें स्कैन करके शराब के स्रोत की पुष्टि की जा सकती है और शराब के प्रवाह का पता लगाया जा सकता है। आबकारी और कराधान अधिवक्ता सचित जायसवाल ने कहा, "शराब की अंतर्राज्यीय तस्करी पर नज़र रखने के लिए आबकारी और कराधान विभाग द्वारा उठाया गया यह एक सकारात्मक कदम है। विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में निवारक उपाय करने चाहिए।"
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