Chandigarh.चंडीगढ़: ज़िले के शहरी स्थानीय निकायों ने मात्र 19 दिनों में संपत्ति कर के रूप में रिकॉर्ड 11.43 करोड़ रुपये वसूले हैं। पंजाब सरकार की एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना ने बकाया संपत्ति कर पर महत्वपूर्ण राहत प्रदान करते हुए बड़ी वसूली में मदद की है। आँकड़ों के अनुसार, 1 जुलाई से 19 जुलाई, 2025 तक, ज़िले भर की नगर परिषदों ने इस प्रकार वसूली दर्ज की: बनूर नगर निकाय ने 17.02 लाख रुपये, डेरा बस्सी नगर निकाय ने 96.45 लाख रुपये, कुराली नगर निकाय ने 22.25 लाख रुपये, खरड़ नगर निकाय ने 2.09 करोड़ रुपये, लालरू नगर निकाय ने 12.39 लाख रुपये, नयागाँव नगर निकाय ने 32.50 लाख रुपये और ज़ीरकपुर नगर निकाय ने 7.53 करोड़ रुपये।
ओटीएस योजना के तहत, 31 मार्च, 2025 तक बकाया या आंशिक रूप से चुकाए गए संपत्ति कर वाले निवासी, यदि 31 जुलाई, 2025 तक मूलधन का पूरा भुगतान कर देते हैं, तो जुर्माने और ब्याज में पूरी छूट प्राप्त कर सकते हैं। यदि बकाया राशि 1 अगस्त से 31 अक्टूबर, 2025 के बीच चुकाई जाती है, तो 50 प्रतिशत जुर्माना और ब्याज माफ कर दिया जाएगा। 31 अक्टूबर के बाद, लागू कानूनों के अनुसार पूरा जुर्माना और ब्याज बहाल कर दिया जाएगा। भारी प्रतिक्रिया को देखते हुए, नगर निगम या परिषद कार्यालय सप्ताहांत में भी खुले रहेंगे ताकि 31 जुलाई तक उन नागरिकों की सुविधा हो सके जो कार्यदिवसों में व्यस्त रहते हैं। इस बीच, उपायुक्त (डीसी) कोमल मित्तल ने सभी निवासियों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने नगर निगम अधिकारियों के पास जाकर और निर्धारित अवधि के भीतर अपने बकाया संपत्ति कर का भुगतान करके इस योजना का पूरा लाभ उठाएँ।