MC ने हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ नीति लागू की

Update: 2025-02-06 10:55 GMT

Chandigarh.चंडीगढ़: हड़ताल पर गए कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए नगर निगम आयुक्त ने हड़ताल पर रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत को लागू करने के आदेश दिए हैं। आयुक्त ने कहा कि अन्य कर्मचारियों को उनके काम में बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। 30 और 31 दिसंबर को डोर-टू-डोर (डी2डी) कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा की गई हड़ताल के दौरान बताया गया कि हड़ताल के दौरान वे न केवल काम पर आए, बल्कि एमआरएफ केंद्रों के गेट भी बंद कर दिए, कचरा संग्रह करने वाली गाड़ियों को बाहर नहीं जाने दिया और अन्य कर्मचारियों को भी उनके काम करने से रोकने की कोशिश की।

ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, यह सुनिश्चित करने के लिए आयुक्त ने निर्देश जारी किए कि यदि कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है, तो उसके हड़ताल पर रहने की अवधि के वेतन/मजदूरी में 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत के तहत कटौती की जाएगी। इसके अलावा, हड़ताल के दौरान यदि निगम की संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा है, तो दस्तावेजी/वीडियो साक्ष्य के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के साथ ही एक महीने का वेतन भी काटा जाएगा।

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