नाबालिग के यौन शोषण के लिए आदमी को 20 साल की सज़ा

Update: 2024-04-15 04:00 GMT

एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (POCSO अधिनियम के तहत फास्ट ट्रैक विशेष अदालत), यमुनानगर ने एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के लिए एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक गुलदेव कुमार टंडन ने कहा कि एएसजे ने दोषी कुरुक्षेत्र जिले के बुड्डा गांव के अमन कुमार (23) पर 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्होंने कहा कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को दो साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

लड़की के पिता ने जठलाना पुलिस को बताया कि 30 मार्च 2023 को जब वे सुबह उठे तो उनकी बेटी घर में नहीं थी. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों के घरों सहित कई स्थानों पर उसकी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका।

 उनकी शिकायत पर अमन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बाद में 25 अप्रैल, 2023 को लड़की को हिमाचल प्रदेश के काला अंब में ढूंढ लिया गया और अमन कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे पति-पत्नी की तरह कालाअंब में किराए के कमरे में रहते थे। इसके बाद पुलिस ने मामले में POCSO एक्ट की धारा 6 जोड़ दी.

 

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