अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार सिंघल की अदालत ने गुरुवार को साल 2018 में समालखा में एक वकील की हत्या के मामले में सात लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई.
अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 12,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और मामले में पांच आरोपियों को बरी कर दिया। घटना की सूचना समालखा पुलिस को 19 जनवरी 2018 को दी गई थी। मृतक कंवरभान (58) समालखा में काली रमना पाना का अधिवक्ता था।
मृतक की पत्नी कांता ने अपनी शिकायत में कहा है कि 18 जनवरी को वह और उसका पति सुबह करीब 10.15 बजे कोर्ट जा रहे थे, तभी अंकुर और उसके दो भाइयों संदीप और रोहित, नीरज, जोगिंदर और अन्य ने उन पर हमला कर दिया. धारदार हथियार।
शिकायत के बाद समालखा पुलिस ने आईपीसी की धारा 148, 149, 302, 120बी, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।