कुलदीप बिश्नोई को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली विदेश जाने की अनुमति

Update: 2022-06-11 10:36 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : कांग्रेस नेता और विधायक कुलदीप बिश्‍नोई को बड़ा झटका लगा है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई को य‍ह झटका दिया है। काला धन मामले में आरोपि कुलदीप बिश्‍नोई को सुप्रीम कोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति नहीं दी है। कुलदीप बिश्नोई ने बीमारी का इलाज करवाने के लिए विदेश जानी की अनुमति मांगी थी।

बता दें के कुलदीप हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। उनके विरुद्ध ठीक उसी दिन अदालत का फैसला आया है, जिस दिन उन्होंने कांग्रेस के राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार अजय माकन के विरुद्ध क्रास वोटिंग की थी। कुलदीप बिश्‍नोई ने पार्टी के निर्देश को धता बताते हुए अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर वोट देने की बात कही। कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई काला धन मामले में आरोपित हैं। भव्य बिश्नोई के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ था। बाद में लुकआउट नोटिस को कुलदीप बिश्नोई ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मेडिकल इमरजेंसी का मामला आता है तो विदेश जाने के लिए हाईकोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इस मामले मे हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई आधार नहीं बनता।

सोर्स-jagran

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