वोट के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी : अनुराग अग्रवाल
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि प्रत्येक मतदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका नाम मतदाता सूची में सूचीबद्ध है।
हरियाणा : हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि प्रत्येक मतदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका नाम मतदाता सूची में सूचीबद्ध है। मताधिकार का प्रयोग वही मतदाता कर सकता है जिसका नाम मतदाता सूची में है। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उनके पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) नहीं है, तो भी वे चुनाव आयोग द्वारा निर्दिष्ट वैकल्पिक दस्तावेजों में से एक दिखाकर अपना वोट डाल सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अग्रवाल ने बताया कि अगर किसी मतदाता के पास पुराना ईपीआईसी कार्ड है, तब भी वे मतदान कर सकते हैं, बशर्ते उनका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में सूचीबद्ध हो। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है और वे मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर अपना आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या कोई अन्य पहचान दस्तावेज दिखाते हैं, तो उन्हें मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी मतदाता तभी मतदान कर सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। उन्होंने बताया कि ईपीआईसी के अलावा, मतदाता चुनाव आयोग द्वारा निर्दिष्ट वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके भी अपना वोट डाल सकते हैं।
वैकल्पिक दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र/राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा फोटो के साथ जारी पासबुक, पैन कार्ड, मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्मार्ट कार्ड शामिल हैं। श्रम विभाग, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र और आधार कार्ड।