हाई कोर्ट ने तेजिंदर बग्गा गिरफ्तारी मामले में मांगी पूरी जानकारी, सुनवाई जारी
हरियाणा न्यूज
चंडीगढ़: बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के मामले (tejinder bagga arrest case) में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट (punjab haryana high court) में सुनवाई जारी है. सुनवाई के दौरान पंजाब के एजी ने कहा कि जिस तरह दिल्ली पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्होंने कहा कि ये गलत रिवायत शुरू हो गई है. अब अन्य राज्य भी इसी तरह की रिवायत का अनुसरण करेंगे.
हाई कोर्ट में पंजाब के एजी ने कहा कि बग्गा पंजाब में दंगे जैसे हालात पैदा कर रहा था. जिसको लेकर उन पर मामला दर्ज किया गया था, लेकिन हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को असंवैधानिक तरीके से रोका. जो पूरी तरह से जंगलराज है. पुलिस की शक्तियों का दुरुपयोग हुआ है. पंजाब पुलिस के एसपी को भी रोका गया है, क्योंकि दिल्ली की तरफ से निर्देश हरियाणा पुलिस को दिए गए थे. हमने संवैधानिक तरीके से कानून का पालन किया है.
पंजाब के एजी ने कहा कि हमने बग्गा को पांच नोटिस दिए थे. जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. इसके बाद ही उनकी गिरफ्तारी की गई. वहीं दिल्ली का पक्ष केंद्र के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने रखा. दोनों की दलील सुनने के बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट (punjab haryana high court) ने मामले की पूरी जानकारी मांगी है. फिलहाल मामले में सुनवाई जारी है.