हरियाणा Haryana : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोना सिंह की अदालत ने 2020 में एक युवक की हत्या के मामले में एक युवक को आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार, 21 जनवरी 2020 को पुलिस को जटौली अनाज मंडी में एक युवक का शव मिला था। मृतक की पहचान हेली मंडी निवासी गौरव के रूप में हुई थी। मृतक के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और कहा था कि उसका बेटा गौरव 20 जनवरी को बाइक पर घर से निकला था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा। उन्होंने आरोप लगाया कि उसके बेटे के साथ आखिरी बार देखे गए एक लड़के ने उसके बेटे की हत्या कर दी। शिकायत के बाद पटौदी थाने में एफआईआर दर्ज की गई और बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान हेली मंडी निवासी साहिल (24) के रूप में हुई, जिसने हत्या करने की बात कबूल की। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि अदालत में दायर आरोपपत्र और पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने बुधवार को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर जुर्माना भी लगाया।