Haryana : पानीपत में नाबालिग से बलात्कार के मामले में युवक को 20 साल सश्रम कारावास
हरियाणा Haryana : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोक्सो) ने बुधवार को 13 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में एक युवक को 20 साल सश्रम कारावास (आरआई) की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।उप जिला अटॉर्नी (डीडीए) कुलदीप ढुल ने बताया कि घटना की सूचना 8 अगस्त 2021 को ओल्ड इंडस्ट्रियल पुलिस को दी गई थी।
ओल्ड इंडस्ट्रियल क्षेत्र की एक कॉलोनी के निवासी ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा कि उसके पड़ोस में रहने वाला एक लड़का सौरभ उसकी गया। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और आरोपी को पकड़कर लड़की को बरामद कर लिया। पुलिस ने पीड़िता को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां उसका बयान दर्ज किया गया।ढुल ने बताया कि एएसजे सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार को कमल को पोक्सो एक्ट की धारा 4 (2) के तहत 20 साल सश्रम कारावास तथा 25 हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 363 के तहत तीन साल सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 366 के तहत पांच साल सश्रम कारावास तथा 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। 13 वर्षीय बेटी को अगवा कर ले